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हाई कोर्ट से ज़मानत के बाद भी क्यों पचड़े में फस सकती है आज़म खान की रिहाई ?


 

लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म ख़ान को ज़मानत दे दी थी।  जस्टिस समीर जैन की बेंच ने यह आदेश सुनाया था। 


कोर्ट ने यह राहत क्वालिटी बार ज़मीन से जुड़े केस में दी था . यह केस 2019 में राजस्व विभाग की शिकायत पर रामपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें आज़म ख़ान समेत कई लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। 

आज़म ख़ान के वकील इमरानउल्ला ने कहा कि उनके मुवक्किल को दर्ज सभी मामलों में ज़मानत मिल चुकी है और अब वह जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे यह खबर सुनते ही आज़म खान के समर्थको में ख़ुशी की लहर दौड़ गई लेकिन यह ख़ुशी ज़्यादा देर न टिक सकी।   आज ही रामपुर की MP/MLA  कोर्ट से एक ऐसी खबर आई जिससे आज़म खान के समर्थको में मायूसी छा गई। दरासल MP/MLA कोर्ट ने आज़म खान के विरुद्ध चल रहे एक अन्य मुक़दमे में जो कि शत्रु संपत्ति से जुड़ा हुआ है उस मुक़द मे धारा 467 , 468 ,471 IPC  जोड़ने का संज्ञान ले लिया है। इस कारण ऐसा कहा जा रहा है कि आज़म खान की रिहाई अभी और लटक सकती है !

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