इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म ख़ान को ज़मानत दे दी है - क्या आएगे जेल से बहार ?
लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म ख़ान को ज़मानत दे दी है. जस्टिस समीर जैन की बेंच ने यह आदेश सुनाया।
कोर्ट
ने यह राहत क्वालिटी बार ज़मीन से जुड़े केस में दी है. यह केस 2019 में
राजस्व विभाग की शिकायत पर रामपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुआ था,
जिसमें आज़म ख़ान समेत कई लोगों को अभियुक्त बनाया गया था।
आज़म
ख़ान के वकील इमरानउल्ला ने कहा कि उनके मुवक्किल को दर्ज सभी मामलों में
ज़मानत मिल चुकी है और अब वह जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे।
इससे
पहले 21 अगस्त को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला
सुरक्षित रख लिया था. यह मुक़दमा 2019 में दर्ज हुआ था, लेकिन आज़म ख़ान का
नाम 2024 में अभियुक्त के रूप में जोड़ा गया।
एक हफ़्ते में मिली तीसरी बड़ी राहत : आज़म
ख़ान को एक हफ़्ते में यह तीसरी बड़ी राहत मिली है. 16 सितंबर को रामपुर
की अदालत ने उन्हें अवमानना मामले में बरी किया था. इससे पहले 10 सितंबर को
हाईकोर्ट ने डुंगरपुर मामले में भी उन्हें ज़मानत दी थी।
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