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इलाहाबाद हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ और एमपी हाईकोर्ट की तरह बुल्डोज़र चलाने वाले अधिकारीयों पर लगाए 5 से 15 लाख का जुर्माना- शाहनवाज़ आलम

 


लखनऊ, 19 नवंबर 2024. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव शाहनवाज़ आलम ने बहराइच बुल्डोज़र मामले में यूपी सरकार द्वारा पूर्व में जारी नोटिस को हाईकोर्ट में वापस लेने की बात कहने पर टिप्पणी करते हुए इसे क़ानून के आगे सरकार का बैक फुट पर आना कहा है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार अधिकारियों से असंवैधानिक काम कराकर उनका अपराधीकरण कर रही है जिसका खामियाज़ा जनता और अधिकारीयों को भुगतना पड़ रहा है। 

शाहनवाज़ आलम ने जारी बयान में कहा कि बहराइच बुल्डोज़र मामले में एपीसीआर की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने प्रदेश सरकार ने मौखिक तौर पर कहा है कि उसने घर गिराने के लिए पूर्व में दिए गए नोटिसों को वापस ले लिया है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुल्डोज़र चलाने के खिलाफ़ आए फैसले का ही परिणाम है कि योगी सरकार को कोर्ट में पीछे हटना पड़ा। उन्होंने कहा कि योगी जी को अब सार्वजनिक तौर पर बुल्डोज़र मामले पर जनता से माफी मांग लेनी चाहिए। 

शाहनवाज़ आलम ने कहा कि हाई कोर्ट को चाहिए कि पूर्व में लोगों के घरों पर बुल्डोज़र चलाने की घटनाओं की जाँच के लिए एक कमेटी बनाए ताकि दोषी अधिकारियों के खिलाफ़ सख़्त कार्यवाई हो सके और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार  उनसे क्षतिपूर्ति करायी जा सके।

उन्होंने उम्मीद जतायी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की तरह बुल्डोज़र चलाने वाले अधिकारीयों के खिलाफ़ 5 से 15 लाख का जुर्माना लगायेगा।

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