अब्बास अंसारी को HC से मिली ज़मानत क्या आयेगे जेल से बाहर ?

 


लखनऊ :  पूर्वांचल के बाहुबली कहे जाने वाले  मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी से जुड़ी आज सबसे बड़ी खबर इलाहबाद हाईकोर्ट से आई.. इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज अब्बास अंसारी को जमानत मिल गई.. मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा उर्फ सरजील और अफरोज की भी जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है.. हालांकि जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद भी अब्बास अंसारी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे क्योकि ईडी से जुड़े एक मामले में अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 

 क्या था मामला जिसमे मिली ज़मानत

आपको बता दें कि कोतवाली गाजीपुर में अबू फकर खां अगस्त 2023 में एफआईआर दर्ज कराई थी.. मुख्तार अंसारी, उनकी पत्नी आफशां अंसारी, विधायक बेटा अब्बास अंसारी साले आतिफ रजा व अनवर शहजाद और अफरोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी,..इनके खिलाफ ठगी रंगदारी और साजिश रचने की धाराओं में एफआईआर दर्ज है, आरोप है कि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के सामने उसकी बेशकीमती जमीन थी, जिसे मुख्तार अंसारी ने अपने साले को भेज कर 2012 में अबू फकर खां को लखनऊ जेल बुलवाया था जमीन देने का दबाव बनाया और जमीन न बेचने पर हत्या की धमकी दी, आरोपियों ने सर्किल रेट के आधार पर 20 लाख का चेक और चार लाख कैश देकर बैनामा करा लिया। 

इस मामले में मुख्तार के बड़े साले अनवर शहजाद को पहले ही जमानत मिल चुकी है, याचियों के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने पक्ष रखा था।


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