दिल्ली दंगे : उमर खालिद की जमानत याचिका सात अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध
नई दिल्ली: 29 अगस्त दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 में भड़के सांप्रदायिक दंगों की कथित बड़ी साजिश को लेकर गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका सात अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की है।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया की खंडपीठ ने छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम, 'यूनाइटेड अगेंस्ट हेट' के संस्थापक खालिद सैफी और मामले के अन्य सह-आरोपियों की लंबित जमानत याचिकाओं को भी उसी तारीख को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
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