आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में मनीष सिसोदिया को मिली उच्चतम न्यायालय से जमानत
नई दिल्ली 9 अगस्त : उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को जमानत दे दी और कहा कि वह 17 माह से हिरासत में हैं।
शीर्ष अदालत ने अधीनस्थ न्यायालयों की आलोचना करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई शुरू हुए बिना लंबे समय तक जेल में रखे जाने से वह शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं।
सिसोदिया को जमानत देने का आदेश उन्हें अपराध से मुक्त नहीं करता: बांसुरी स्वराज
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद बांसुरी स्वराज ने शुक्रवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) को जमानत देने का उच्च्तम न्यायालय का फैसला एक ‘प्रक्रियात्मक आदेश’ है जो उन्हें अपराध से मुक्त नहीं करता।
न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति और धन शोधन से जुड़े मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को जमानत प्रदान करते हुए कहा कि वह 17 महीने से हिरासत में हैं।
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