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उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति विधेयक 2024’ लागू उत्तर प्रदेश में नजूल भूमियों का निजी व्यक्ति या निजी संस्था के पक्ष में पूर्ण स्वामित्व के रूप में प्रतिवर्तन नहीं हो सकेगा : सुरेश कुमार खन्ना

 

लखनऊ : 31 जुलाई, 2024 : उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री  सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) विधेयक, 2024’  लागू होने के पश्चात् उत्तर प्रदेश में स्थित नजूल भूमियों का निजी व्यक्ति या निजी संस्था के पक्ष में पूर्ण स्वामित्व के रूप में प्रतिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। यदि इस सम्बन्ध में कोई धनराशि जमा की गई है, तो ऐसे जमा किये जाने के दिनांक से उसे भारतीय स्टेट बैंक की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फन्ड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (एम.सी.एल.आर.) की ब्याज दर पर आगणित करते हुए धनराशि वापस कर दी जायेगी। 

 नजूल भूमि के ऐसे पट्टाधारक जिनका पट्टा अभी भी चालू है तथा निकट वर्षों में एक्सपायर हो रहा है और जो नियमित रूप से पट्टा किराया जमा कर रहे हैं और पट्टे की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है तथा फ्रीहोल्ड हेतु आवेदन किया है, उनके पट्टों को नवीनीकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऐसी जमीनों से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (ईडब्ल्यूएस) के किसी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाएगा।
 

श्री खन्ना ने बताया कि इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् नजूल भूमि का आरक्षण एवं उसका उपयोग केवल सार्वजनिक इकाईयों के लिए ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी जमीनों का विकास कर लोकहित में उपयोग करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार को विभिन्न विकास कार्यों हेतु महंगी जमीन खरीदनी पड़ती है। यद्यपि नजूल की सरकारी जमीनो को वापस लेकर जनहित एवं विकास कार्यों में उपयोग किया जाएगा।

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