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भूगर्भ जल के निरंतर गिरने के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा ग्रीष्मकालीन धान की खेती को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया


 

रामपुर - तासीन मोहम्मद फ़ैयाज़ खान / भूगर्भ जल के निरंतर गिरने के दृष्टिगत जिलाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार मॉदड़ द्वारा ग्रीष्मकालीन धान (साठा धान) की खेती को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। साठा धान की रोपाई माह जनवरी से प्रारम्भ होकर माह मई तक सामान्यतः चलती रहती है। ग्रीष्मकालीन धान (साठा धान) खेती को प्रतिबंधित करने के लिए यह आवश्यक है कि जनपद में माह जनवरी से माह अप्रैल तक धान के बीज की बिक्री एवं भण्डारण पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाय।
       

जिला कृषि अधिकारी  नरेन्द्र पाल ने जनपद के समस्त बीज निर्माता एवं बीज विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि जनपद में जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 तक धान के बीज की बिक्री/भण्डारण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। यदि किसी प्रतिष्ठान पर इस अवधि में धान बीज का भण्डारण अथवा बिक्री पाई जाती है अथवा किसी कृषक के प्रक्षेत्र पर इस अवधि में धान की फसल लगी हुई पाई जाती है, तब कृषक द्वारा बीज क्रय करने से संबंधित प्रतिष्ठान का बीज बिक्री प्राधिकार पत्र निरस्त करते हुए बीज अधिनियम एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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