भू माफियाओ के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत जिला अधिकारी महोदय बलरामपुर ने बलरामपुर पुलिस की आख्या पर विचारोपरान्त दिनाँक 30.03.2022 को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत भू माफिया आरिफ अनवर हाशमी पुत्र स्व0 अब्दुल गफ्फार हाशमी निवासी ग्राम अहिरौली थाना सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर व उसके परिजनो स्थित ग्राम सादुल्लानगर , ऐदहा व अलाऊद्दीनपुर की कुल आठ सम्पत्तियो जिनका विवरण निम्नवत है-
1.सादुल्ला नगर- 563/0.166
2. सादुल्ला नगर- 1780ख/0.166
3.सादुल्ला नगर - 771मि/0.049
4. ऐदहा - 307/0.486
5. सादुल्लानगर - 154/0.134
6. सादुल्लानगर -157/0.023
7. अलाऊद्दीनपुर- 100/0.608
8. सादुल्लानगर- 1376/0.652
उक्त जप्त/कुर्क सम्पत्तियो की अनुमानित कीमत करीब 6 करोड़ रूपया है ।
इसके पूर्व में भी भू माफिया आरिफ अनवर हाशमी गैंग की लगभग 71,77,00,000 रूपया(इकहत्तर करोड़ सतत्तर लाख रूपया ) की चल अचल सम्पत्ति को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत जप्त/कुर्क किया जा चुका है ।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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