।अशफाक कायमखानी।
जयपुर।
प्रदेश में शुक्रवार से मंगलवार सुबह तक लागू किए गए जन अनुशासन वीकेंड लॉकडाउन के बीच अब सरकार नई गाइडलाइन लाने की तैयारी में है। नई गाइडलाइन को लेकर गृह विभाग में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री स्तर पर भी नई गाइडलाइन को लेकर मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि नई गाइडलाइन के तहत छूट का दायरा और बढ़ सकता है।दरअसल हाल ही में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में भी विशेषज्ञों ने मुख्यमंत्री से छूट का दायरा बढ़ाने का सुझाव दिया था। प्रदेश में अभी 8 जून सुबह पांच बजे तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन की गाइडलाइन लागू है। विश्वस्त सूत्रों की माने तो मिनी अनलॉक-2 को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी हो सकती है और 8 जून से नई गाइडलाइन प्रदेश में लागू हो जाएगी। वैसे भी मिनी अनलॉक-1 की गाइडलाइन केवल आठ जून सुबह 5 बजे तक ही के लिए ही जारी की गई है। मिनी अनलॉक-2 की नई गाइडलाइन में बाजार, किराना की दुकानें, फल-सब्जियों की दुकानें और अन्य प्रतिष्ठानों को खोलने का समय नई गाइडलाइन में सुबह 11 से शाम 4 बजे तक किया जा सकता है। विशेषज्ञों ने भी मुख्यमंत्री को बाजारों को खोलने का समय सुबह 11से शाम 4 बजे का सुझाव दिया था। अभी बाजार और राशन की दुकान खुलने का समय सुबह 6 से 11 बजे तक का है। इसके अलावा दूध की डेयरियों का समय भी सुबह 6 से शाम 7 बजे तक किया जा जा सकता है। वहीं दूसरी और नई गाइडलाइन में में 10 जून से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शुरू करने की घोषणा हो सकती है। इनमें रोडवेज बसें, निजी वाहनों, बस, ट्रैक्टर, टेंपो को शर्तों के साथ शुरू करने की परमिशन दी जा सकती है। इसके साथ ही मनरेगा में कामकाज करने की छूट दी जा सकती है।नई गाइड लाइन में धार्मिक स्थलों, मंदिर-मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरिजाघरों में भी पूजा-पाठ और इबादत की की छूट मिल सकती है. हालांकि इसके लिए श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने के निर्देश जारी हो सकती है। जन अनुशासन पखवाड़े धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ और इबादत करने की मनाही है।
इन पर रहेगी रोक बरकरार
बताया जा रहा है कि मिनी अनलॉक 2.0 में तहत जहां कुछ कार्यों में राहत दी जाएगी, तो वहीं कई चीजें ऐसी भी हैं, जिनपर रोक बरकरार रहेगी विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात और निकासी और प्रीतिभोज की अनुमति नहीं होगी सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों-मेलों की अनुमति नहीं होगी । सिनेमा हॉल्स, थियेटर, स्विमिंग पूल्स/जिम, मनोरंजन पार्क/पिकनिक स्पॉट और खेल मैदान बंद रहेंगे। पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स/मॉल को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं होगी ।
।अशफाक कायमखानी। चूरु।राजस्थान। राज्य सरकार द्वारा चूरु शहर स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास के लिये बजट आवंटित होने के बावजूद जमीन नही होने के कारण निर्माण का मामला काफी दिनो से अटके रहने के बाद डा.खानू खान की कोशिशों से जमीन आवंटन का आदेश जारी होने से चारो तरफ खुशी का आलम देखा जा रहा है। स्थानीय नगरपरिषद ने जमीन आवंटन का प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजकर जमीन आवंटन करने का अनुरोध किया था। लेकिन राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही मे देरी होने पर स्थानीय लोगो ने धरने प्रदर्शन किया था। उक्त लोगो ने वक्फ बोर्ड चैयरमैन डा.खानू खान से परिषद के प्रस्ताव को मंजूर करवा कर आदेश जारी करने का अनुरोध किया था। डा.खानू खान ने तत्परता दिखाते हुये भागदौड़ करके सरकार से जमीन आवंटन का आदेश आज जारी करवाने पर क्षेत्रवासी उनका आभार व्यक्त कर रहे है।
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