सीकर सीमा क्षेत्र में धारा 144 लागू शुक्रवार सायं 5 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेड कर्फ्यू रहेगा लॉकडाउन के दौरान (अनुमत श्रेणी के अलावा) किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा

 

सीकर 8 जून। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविचल चतुर्वेदी ने आदेश जारी कर सीकर जिले में निरन्तर नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने से कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण फैलने की संभावनाओं के मध्यनजर नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता हैं, ऎसी स्थिति में जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा जारी की हैं। नागरिकों एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शान्ति बनाये रखने की दृष्टि से सीकर दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीकर जिले की सीमा क्षेत्र में त्रि स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन  में जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आगामी आदेशों तक सीकर जिले की सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।  
किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्यौंहारों, मेलों, हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी, परन्तु कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए श्रद्धालुओं, दर्शनर्थियों के लिए पूरे जिले में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। जिन स्थलों पर ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था है, वह जारी रहेगी। पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि घर पर रहकर ही की जावे।
सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल्स, जिम, मंनोरंजन पार्क,  पिकनिक स्पॉट, समस्त प्रकार के खेल मैदान एवं समान स्थान बंद रखे जावेंगे । पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स,मॉल को खोलने की अनुमति नहीं होगी। समस्त कोचिंग संस्थाएं, लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगे। जिनके द्वारा 30 जून 2021 तक शादी-समारोह का आयोजन किया जा रहा है, वें इस प्रकार के कार्यक्रम को 30 जून 2021 के पश्चात् आयोजित करें। विवाह घर पर ही अन्यथा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी। जिसमें 11 व्यक्ति अनुमत होंगे, जिनकी सूचना http://covidinfo.rajasthan.gov.in > e-lntimation:MARRIAGE या 181 पर देनी होगी। विवाह से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात-निकासी, प्रीतिभोज इत्यादि की 30 जून 2021 तक अनुमति नहीं होगी। विवाह में बैण्ड-बाजा, हलवाई, टैन्ट व इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।
मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं हॉटल परिसर को शादी-समारोह के लिए अनुमत नहीं होगा।
जिले के समस्त सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रातः 9ः30 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होंगे। जिले के समस्त निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ सायं 4 बजे तक खोले जावें। कर्मचारियाें के बैठने की व्यवस्था 2 गज की दूरी (सामाजिक दूरी) को ध्यान मे रखते हुए की जायेगी। शेष कार्मिकों को कार्यालय मे उपस्थित होने की आवश्कता नहीं होगी, परन्तु मुख्यालय पर उपलब्ध रहेंगे एवं घर से काम  करेंगे। कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालयध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जावेगा। जिले के समस्त सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थान कार्मिकों की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ अनुमत होगे, परन्तु विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधियों के लिए संस्थान आने की अनुमति नहीं होगी। सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएँ उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगी। पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएँ एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन एवं मत्स्य विभाग से संबधित गतिविधियां जैसे एक्वाकल्चर, झींगा पालन इत्यादि से सम्बन्धित कार्मिक उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगे।
जिले में 10 जून 2021 से रोडवेज बसों, निजी बसों का संचालन अनुमत होगा। शहर के अंदर चलने वाली सीटी, मिनी बस सेवा प्रतिबंधित रहेगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्र के दौरान कोई भी व्यक्ति खड़े होकर यात्रा नहीं करें।
निजी वाहनों से आवागमन सोमवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से सायं 5 बजे तक अनुमत होगा।  रेल्वे, मेट्रों स्टेशन और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से घर, मेडिकल इमरजेन्सी एवं अनुमत श्रेणियों के आवागमन के लिए उपयोग में ली जाने वाली टैक्सी, ओला,उबर, ऑटो, ई-रिक्शा सेवा अनुमत होगी।
कोविड मरीज के साथ आये अटेन्डेन्ट को हाँस्पिटल प्रशासन द्वारा जारी किया गया पास ही अटेन्डेन्ट द्वारा मरीज से सम्बन्धित आवश्यक सेवाओं जैसे खाना, दवाईयां इत्यादि लाने के लिए उपयोग में लिये जा रहे वाहन के लिए अनुमत होगा। अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गो पर संचालित ढ़ाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श के लिए आवागमन की अनुमति होगी। टीकाकरण के लिए स्वयं के पंचायत समिति, नगर इकाई परिक्षेत्र में स्थित टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी, किन्तु साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना पहचान-पत्र साथ में रखना अनिवार्य होगा । निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी।
अन्येष्टि, अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम ः  अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रीनिंग, हेंडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। मेडिकल व नसिर्ंग महाविद्यालयों में अध्ययन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रहेगा ।समाचार पत्र वितरण के लिए सुबह 4 बजे से अनुमति होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिन्ट मिड़िया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी।
दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कूरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाएं अनुमत होंगी। मेन्टीनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक, आई.टी. सर्विस प्रोवाईडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।  ई-मित्र, आधार केन्द्र सेवाएं दोपहर 4 बजे तक अनुमत होगी।
एटीएम सेवाएं 24 घण्टे अनुमत होंगी एवं बैंकिंग, बीमा, माइक्रो फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन एमएफआई, एनबीएफसी की सेवाएं आमजन के लिए दोपहर 4 बजे तक अनुमत होंगी। जहां तक संभव हो उक्त संस्थाओं द्वारा भी कम-से-कम कार्मिकों को कार्यस्थल पर अनुमत किया जाये। सेबी, स्टॉक से सम्बन्धित व्यक्तियों को उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमति होगी। ई-कामर्स के माध्यम से सभी प्रकार की वस्तुआें की होम डिलीवरी अनुमत होगा। इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 10 बजे तक कोविड गाईडलाईन के अनुसार अनुमत होगा। कॉल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँं अनुमत होंगी। निजी सुरक्षा सेवाओं की भी अनुमति होंगी।  सार्वजनिक उद्यान प्रात 5 बजे से प्रातः 8 बजे तक अनुमत होंगे। सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल), थोक (होलसेल) आउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी।
निजी वाहनों के लिए पेट्रोल,डीजल प्रातः 5 बजे से सायं 5 बजे तक भरवाया जा सकेगा। एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए अनुमत होंगी। समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बंधित इकाईयों में कार्य करने की अनुमति होगी।
जिले मे बाजार एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान आंशिक प्रतिबंधो के साथ निम्न शर्तो के अनुसार अनुमत होंगे-
     सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, आटा चवकी से सम्बन्धित खुदरा (रिटेल),  थोक (होल सेल) दुकाने।सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 से सायः 4 बजे तक पशुचारा से सम्बन्धित खुदरा (रिटेल), थोक (होल सेल) दुकाने सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6ः00 से सायं 4 बजे तक कृषि आदान विकेताओं की दुकानें, परिसर प्रतिदिन प्रातः 6 से सायं 4 बजे तक डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक सांय 5 से सांय 7 बजे तक, मण्डियां, फल एवं सब्जियां, फूल-मालाएं की दुकाने प्रतिदिन प्रातः 6 से सायं 4 बजे तक, स्ट्रीट वेण्डर, थड़ी, रेड़ी, ठेलों द्वारा अन्य सामानों, वस्तुआें का विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 से सायं 4 बजे तक, सब्जियां एवं फलों को ठेले, साईकिल,  रिक्शा,ऑटो-रिक्शा,मोबाईल वैन द्वारा विक्रय पर। प्रतिदिन प्रातः 6 से सायः 5 बजे तक, ऑप्टिकल्स संबंधी दुकाने प्रतिदिन  प्रातः 6 से सायः 4 बजे तक अन्य दुकानें एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 से सायं 4 बजे तक राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। फार्मसुटिकल्स, ऑप्टिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। प्रोसेस्ड फूङ,मिठाई व मिष्ठान, बेकरी, रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक ही अनुमत होगी। प्रोसेस्ड फूङ, मिठाई व मिष्ठान,बेकरी, रेस्टोरेन्ट्स द्वारा टेक अवे सुविधा सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होगी। दुकान पर बैठाकर खाने की अनुमति नही होगी। दुकानदार यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यक्ति दुकान पर अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ नही करे। उल्लंघन करने पर दुकान को सील कर दिया जायेगा। मण्डियों मे फसलों की आवक तथा समर्थन मूल्य पर फसलों की कार्यवाही अनुमत होगी अतः ऎसे केन्द्रों पर भी कोविङ उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित की जावेगी किन्तु कृषकों का मण्डी पहुंचने एवं वापस जाने के अतिरिक्त मण्डी परिसर से बाहर आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा, साथ ही कृषकों को मण्डी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय बिक्री की रसीदें,बिल का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स,मॉल को खोलने की अनुमति नहीं है परन्तु ऎसे बाजार जहां केवल बड़े-बड़े कॉप्लेक्स है, जो कि वातानुकुलित नही है, उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, भवन की मंजिलो के अनुसार खुलेंगे। प्रथम दिन बेसमेट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा उसके अगले दिन ग्राउण्ड एवं द्वितीय फ्लोर की दुकाने, एक छोड़कर एक खोली जा सकेगी। शुक्रवार सांय 5 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेड कफ्र्यू रहेगा। इसके अलावा प्रतिदिन सायं 5 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कफ्र्यू रहेगा। लॉकडाउन के दौरान  अनुमत श्रेणी के अलावा  किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। इस  आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188,269,270 एवं राजस्थान एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1957 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं राजस्थान महामारी रोग अध्यादेश 2020 के प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

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