कोरोना प्रोटोकाल का उल्लघ्ंान ना करें अन्यथा होगी सख्त कार्यवाही - महानिदेशक पुलिस

 
 
  जयपुर,। महानिदेशक पुलिस श्री एम एल लाठर ने कहा कि कोरोना महामारी रेड अलर्ट जनअनुशासन पखवाडे के दौरान अनुमत गतिविधियों के अतिरिक्त अनावष्यक रूप से सार्वजनिक स्थलों व सडकों पर घूमने वालों के विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जायेगी।
श्री लाठर ने बताया कि इस पंखवाडे के दौरान अनुमत गतिविधियों का समय नियंत्रित है एवं शेष समय में पूर्णतः कफ्र्यू घोषित है। आमजन का कर्तव्य है कि वे अपने घरों में ही रहे। आपात कालीन परिस्थितियां अथवा अनुमत गतिविधियों के लिए घर से बाहर निकलते समय  मास्क पहने के साथ ही सामाजिक दूरी की पालना सहित सभी कोरोना सम्बन्धित निर्देषों की पूर्ण पालना करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है।

महानिदेषक पुलिस ने कहा कि पुलिस प्रषासन आमजन के सहयोग के लिए तत्पर है, लेकिन कोरोना प्रोटोकाल का उल्लघंन करने अथवा नियम तोडने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। अनावष्यक घूमते पाये जाने वालों को क्वारन्टाइन किया जायेगा तथा कोरोना जांच में नेगेटिव पाये जाने पर ही घर भेजा जायेगा। इसके साथ विधि के अनुरूप जुर्माना सहित अन्य कार्यवाही भी की जायेगी।

अब तक 18 लाख चालान
राजस्थान पुलिस द्वारा कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्धारित प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए  राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 18 लाख 12 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान किया जा चुका है। मंगलवार को कुल 32 हजार 968 चालान किये गये। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू हैल्थ प्रोटोकाॅल के अनुसार मास्क लगाना, निर्धारित भौतिक दूरी रखना एवं हाथों की सफाई सहित अन्य सतर्कताएं बरतना आवष्यक है।

 अब तक सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 4 लाख 37 हजार 160, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 19 हजार 662, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 13 लाख 18 हजार 497 व्यक्तियों के चालान किये गये है। मंगलवार को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 2620, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 177, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 27975 व्यक्तियों के चालान किये गये है।

सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने, शराब का सेवन करने एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा-तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है। निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर अब तक 4 हजार 412 एफआईआर दर्ज कर अब तक 10 हजार 915 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।  मंगलवार को 28 एफआईआर दर्ज कर 50 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

 निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत अब तक 20 लाख 33 हजार 416 वाहनों का चालान एवं 2 लाख 28 हजार 401 वाहनों को जब्त किया गया एवं 39 करोड़ 63 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है। मंगलवार को 8739 मोटर वाहनों का चालान किया गया एवं 2194 वाहनों को सीज किया गया साथ ही 13 लाख 34 हजार 750 रूपये की राषि का जुर्माना वसूल किया गया। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 234 मुकदमे दर्ज कर 309 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 273 को गिरफ्तार किया गया है।

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