विवाह व अन्य सामूहिक समारोह में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या की होगी जांच जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश उपखंड मजिस्ट्रेट भी करेंगे जांच, देंगे रिपोर्ट
बीकानेर, 28 अक्टूबर । जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने जिले में आयोजित होने होने वाले विवाह व पूर्व अनुमति से आयोजित होने वाले सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन ,अकादमिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमोंं में सम्मिलित होनेेे वाले व्यक्तियों की संख्या के संबंध में कोरोना एडवाइजरी की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट मेहता ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक बीकानेर को अपने समस्त अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों और थाना अधिकारियों को समस्त बड़े सामूहिक आयोजनों में अनुमत संख्या से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की आवश्यक जांच करने का आदेश जारी किया हैं। आदेश अनुसार विवाह संबंधी आयोजन में अधिकतम 50 व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं। इस संबंध में आवेदकों द्वारा संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व में सूचित करना अनिवार्य है। वही राजनीतिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े सामूहिक आयोजन में अनुमति के पश्चात 100 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। आदेशानुसार ऐसा संज्ञान में आया है कि विवाह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल हो रहे हैं जबकि अन्य समारोह में 100 से अधिक व्यक्तियों के भाग लेने की सूचना मिली है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में समस्त पुलिस अधिकारियों और थाना अधिकारियों से इन आयोजनों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेशानुसार अनुमत संख्या से अधिक व्यक्ति पाए जाने पर आयोजकों के विरुद्ध राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।
उपखंड अधिकारी भी करेंगे जांच
जिले के समस्त उपखंड अधिकारियों को भी इस संबंध में एक आदेश जारी कर विवाह व अन्य समारोहों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या नियमानुसार सुनिश्चित करवाने को कहा गया है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार उपखंड मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले विवाह और अनुमति के पश्चात आयोजित होने वाले सामूहिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के संबंध में आवश्यक जांच करें और यदि कहीं भी नियमों की अवहेलना पाई जाती है तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाएं। आदेश में इस संबंध में की गई कार्रवाई से जिला कलेक्टर कार्यालय को आवश्यक रूप से सूचित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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