जैसलमेर चेक अनादरण के मामले में आरोपी को 9 माह की कैद और तीन लाख जुर्माना की सज़ा

 


जैसलमेर सरहदी जेसलमेर जिले में चेक अनादरण के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट संध्या पूनिया ने दोष सिद्ध होंने की दशा में एक आरोपी को नो माह की कैद और तीन लाख रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई।।जुर्माना अदायगी में विफल रहने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सज़ा की सुनाई।।पीड़ित पक्ष की और से पैरवी एडवोकेट गिरिराज गज्जा और आरोपी पक्ष की शैतान सिंह ने पैरवी की।।


प्रकरण के अनुसार आसुलाल पुत्र प्रभुलाल ने 2015 में हुकम चंद पुत्र भंवरलाल से अपनी जायज जरूरत के लिए राशि उधार ली थी जिसकी एवज में हुकम चंद को ढाई लाख का चेक सुपुर्द किया था।।मियाद के बाद हुक्म चंद ने चेक बैंक में लगाया तो चेक बाउंस हो गया।।खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने का हवाला दिया गया था।जिस पर हुकम चंद ने आसुलाल के विरुद्ध परिवाद धारा 138 परक्राम्य लिखत अधियनियम के तहत दर्ज कराया। जिसकी जांच में आसुलाल के विरुद्ध दोष सिद्ध पाए जाने पर आज नो माह की कैद और तीन लाख के जुर्माने की सज़ा सुनाई।।।अदम अदायगी जुर्माना पर तीन माह की साधारण सज़ा अतिरिक्त भुगतने का आदेश दिया।।


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