सूखी सामग्री एवं फूड पैकेट वितरण के दौरान सोशल डिस्टेसिंग की पूर्ण पालना की जाये


 सीकर।  
                   जिला कलेक्टर यज्ञ मित्र सिंहदेव ने सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है कि वितरण की सूखी सामग्री एवं फूड पैकेट वितरण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाये कि सोशल डिस्टेसिंग की पूर्ण पालना की जायें एवं इस संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा -निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायें। 
         उन्होंने बताया कि एन.जी.ओ, भामाशाह, दानदाताओं आदि के माध्यम से खाद्य सामग्री वितरण के दौरान सैल्फी फोटोग्राफी आदि किये जाने पर पूर्ण पाबंदी लगाई जावे और उन्हें पाबंद किया जावे कि सोशल डिस्टेसिंग के नियमों की पालना नहीं होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।  इसी प्रकार बैंक, राशन, किराणा, दवा विक्रता, सब्जी विक्रेता, पेट्रोल पंप एवं अन्य अतिआवश्यक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान, संस्थान या लॉकडाउन के दौरान सक्षम स्तर से संचालन के लिए अनुमति प्राप्त संस्थान, उद्योग यदि सोशल डिस्टेसिंग की पालना नहीं करवाते है तो उस संस्थान, प्रतिष्ठान को बंद करवाने के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी


टिप्पणियाँ