सीकर को कोरोना  संकट में डालने वाले दो जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

सीकर: शहर कोतवाली पुलिस ने कोरोना संक्रमण से  बचाव और उसकी रोकथाम के लिए लागू लॉक डाउन की अवहेलना कर, प्रशासन की अनुमति के बिना अपनी पत्नी को चोरी छुपे जयपुर के कोरोना हॉट स्पॉट इलाके रामगंज से सीकर बुलाने वाले ईस्माइल पुत्र वजीर लीलगर निवासी ईदगाह रोड वार्ड संख्या 15, सीकर के विरुद्ध  भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 तथा आपदा प्रबंधन  अधिनियम, 2005 की धारा 52 के तहत मुकदमा दर्ज किया है.  


   मुकदमा वार्ड संख्या 15 के बीट कानिस्टेबल दलीप कुमार ने दर्ज कराया है. दर्ज रिपोर्ट के अनुसार ईस्माइल ने अपनी पत्नी  और मासूम पुत्री को रामगंज (जयपुर) से चोरी छुपे सीकर बुला लिया, जिसके कारण  लोगों की जान संकट में आ गई. पुलिस ने उक़्त महिला को जयपुर से  लेकर आने वाले वाहन चालक आनंद पुत्र लालचंद निवासी बाँडियावास सीकर के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज किया है. मालूम हो कि मोहल्ले वासियों से मिली सूचना के आधार पर स्थानीय प्रशासन ने बिना समय गवाएं इस महिला और उसकी 4 वर्षीय पुत्री को  संस्थागत
क्वारेंटाइन  कर कोरोना सैम्पल जांच के लिए भेजा था,जो पॉजिटिव आया. यह रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने जहां उक़्त इलाके में बेमियादी कर्फ्यू लगा दिया है, जबकि महिला को जयपुर रेफर किया गया है, जहां वह उपचाराधीन है.


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