मोडीफाइड लोकडाऊन लागू होने की स्थिति को अतिरिक्त कलेक्टर ने साफ किया।


सीकर 19 अप्रेल।  
                       अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयप्रकाश ने बताया कि वर्तमान में जारी लॉकडाउन और 20 अप्रेल के बाद मॉडिफाई लोकडाउन  के संबंध में सभी नागरिकों से आग्रह रहेगा कि अभी यह बिलकुल भी नहीं समझा जाये कि सीकर जिले में अभी करोना वायरस के केस बहुत कम है तो बहुत सी गतिविधिया शुरू हो जायेगी। उन्होंने बताया कि इसमें भ्रमित होने की कतई जरूरत नहीं है जो मॉडिफाई लॉकडाउन है में कुछ क्षेत्र में ही अनुमति दी जायेगी लेकिन ऎसा नहीं है कि अनुमति तो हो गई है तो सभी गतिविधियां खुल जायेगी। 
           उन्होंने बताया कि जिले में धारा 144 पूर्व में लगी हुई है वह लगातार जारी है जिसमें 5 से ज्यादा व्यक्ति एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते है। इसी तरह से बहुत सी गतिविधियां जैसे सार्वजनिक परिवहन के लिए बस, ट्रेनों के द्वारा यात्रा आवागमन है और साथ ही विभिन्न शैक्षणिक, कोचिंग संस्थान ये सभी पहले की तरह ही बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि विशेष रूप से जो अनुमत गतिविधियां होगी वहीं खुली रहेगी। इसके अलावा जितने भी औद्योगिक, कॉमर्शियल गतिविधियां वो बंद रहेगी जैसे ऑटो रिक्शा, साईकल रिक्शा, सिनेमा हॉल, मॉल शॉपिंग, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार एवं सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम व अन्य समारोह इसी तरह से धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे एवं सभी धार्मिक सम्मेलन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।                    
               अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि सार्वजनिक स्थान,कार्यालय, जितने भी कार्यस्थल है वहां पर चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य है साथ ही दुकान पर जाते  है तो वहां पर भी मास्क लगाना अनिवार्य है और सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिंबंधित है तथा शराब, गुटका, तम्बाकू को बेचना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि कुछ गतिविधियों को अनुमत किया गया है जैसे पहले की तरह मेडिकल सेंटर और राजकीय कार्यालय जो पूर्व की तरह आवश्यक सेवाओं वाले कार्यालय है वह खुलेंगे रहेंगे एवं जिला स्तर के जितने भी कार्यालय है उनमें जिला स्तरीय अधिकारी और दितीय श्रेणी के अधिकारी कार्मिक है उनके साथ कार्यालय खुलेंगे। 
                उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग व अन्य विभागों के ऎसे कार्मिक जिसकी कोरोना संक्रमण बचाव रोक थाम में ड्यूटी लगी हुई है वो कार्मिक अपनी ड्यूटी पर रहेंगे।
              अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि दूकानों के संबंध में  किसी भी तरह से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है जो अतिआवश्यक सेवायें है वो ही पहले की तरह खुले रहेंगे, इसके अलावा जितने भी दुकाने है जैसे मरम्मत के संबंध में, हॉम डिलेवरी ट्रकों की मरम्मत के संबंध में ये सभी दुकाने ऑनलाईन पास लेने के बाद ही खोल सकेंगे। 
            अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि उद्योग संचालन के लिए शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं है जो उनकों करनी पडेगी उनके आधार पर ही जिला कलेक्टर के पास अनुमति प्राप्त करने के बाद ही खोल सकेंगे। उन्होंने बताया कि जितने भी वर्कशॉप है उनकों सबसे पहले यह ध्यान रखना होगा की ऎसी यूनिट तभी चलेगी जिनके वहां पर लेबर के ठहरने, रूकने, भोजन कराने की व्यवस्था हो या खुद की है या कोई अधिकृत भवन में उन्होंने व्यवस्था कर रखी है।  उन्होंने बताया कि लेबर, कर्मचारी को उसे उसी कैम्पस में रहना होगा उस कैम्पस में रहते हुए उनकों मास्क, सेनेटाईजर्स कि व्यवस्था करनी होगी अगर कोई कर्मचारी के सर्दी या जुखाम से बीमार है तो वह कर्मचारी काम नहीं करेगा और नहीं किसी भी कार्मिक को औद्योगिक यूनिट में आने-जाने का कोई भी पास नहीं मिलेगा, उनकों अपने कैम्पस में ही रहना होगा तथा संबंधित औद्योगिक यूनिट जब ये सभी शर्तों का पालन करेगी तब ही वह संचालित हो सकेगी। उन्होंने बताया कि आपातकालीन परिस्थतियों में जैसे मेडिकल इमरजेंसी के संबंध में पहले की तरह ही जिला प्रशासन द्वारा अनुमति दी जायेगी । उन्होंने बताया कि मॉडिफाई लॉकडाउन व  अब तक लोकडाउन की व्यवस्था में कोई ज्यादा अन्तर नहीं है।


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