जयपुर। लॉकडाउन में 20 अप्रैल से वाहनों को लेकर नियम जारी

जयपुर। लॉकडाउन में 20 अप्रैल से वाहनों को लेकर नियम जारी कर दिए गए है।  परिचय पत्र के आधार पर कर्मचारियों को होगी अनुमति,चिकित्सा कर्मी नर्सेज ,पैरामेडिकल स्टाफ को परिचय पत्र के आधार पर अनुमति भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को अनुमति,बैंक एटीएम एवं बीमा कर्मचारियों अनुमति, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी, हॉकर को अनुमति,दूरसंचार व इंटरनेट सर्विस प्रदाता को अनुमति,पेट्रोल पंप,LPG गैस कर्मी को अनुमति,औषधि विक्रेता चिकित्सा उपकरण विक्रेता,केमिस्ट को अनुमति,प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस,मनरेगा श्रमिक को अनुमति 


जयपुर : सरकारी दफ्तरों में अभी नहीं बुलाया जाएगा 33 फीसदी स्टाफ, अभी केवल विभागाध्यक्ष, सचिव ,उपसचिव और उनका स्टाफ ही दफ्तर आएगा, सीएम अशोक गहलोत ने कहा, फिलहाल सरकारी दफ्तरों में 33 फीसदी स्टाफ को बुलाने की व्यवस्था टाल दी गई है


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