एक मई  से आधार कार्ड नम्बर दर्ज कर ओटीपी से गेहूँ वितरण किया जायेगा - राशन सामग्री वितरण करने के लिए उचित मूल्य दुकानदारों को दिये निर्देश

 


सीकर 28 अप्रेल।  
                जिला रसद अधिकारी महेन्द्र सिंह नूनियां ने आदेश जारी कर भारत सरकार  की योजनाओं एनएफएसए, पीएमजीकेएवाई के अन्तर्गत दिये जाने वाले राशन सामग्री के वितरण को सुचारू रूप  से क्रियान्वित करने के लिए पोस मशीन में राशनकार्ड नम्बर के स्थान पर आधार कार्ड नम्बर दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से ही गेहूँ का वितरण किया जायेगा। उन्होंने  बताया कि उचित  दुकानदारों द्वारा लाभार्थियों को राशन सामग्री का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा तथा लाभार्थियों को राशन सामग्री प्राप्त करने के लिए  राशनकार्ड में दर्ज किसी भी सदस्य का आधार कार्ड साथ में लाना अनिवार्य होगा। आधार कार्ड नम्बर से गेहूँ के वितरण के लिये डीलर द्वारा लाभार्थी का आधार कार्ड नम्बर पोस मशीन पर प्रविष्ट किया जायेगा। इसके बाद लाभार्थी के भामाशाह, जनआधार, आधार डाटाबेस में उपलब्ध मोबाईल नम्बर पर एसएमस के माध्यम से ओटीपी भेजा जायेगा। लाभार्थी द्वारा डीलर को ओटीपी उपलब्ध करवाने के पश्चात पोस मशीन में ओटीपी दर्ज कर सत्यापन के बाद राशन डीलर द्वारा लाभार्थी को राशन सामग्री का वितरण पोस मशीन से कर दिया जायेगा। यदि लाभार्थी डीलर को तय समय सीमा में ओटीपी उपलबध नहीं करवा पाता है तो डीलर द्वारा पोस मशीन पर उपलब्ध करवाये गये निम्न में से किसी एक कारण को चुनते हुए राशन का वितरण पोस मशीन से किया जायेगा। 
                उन्होंने बताया कि ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ, मोबाईल नम्बर रजिस्टर नहीं है। लाभार्थी के पास मोबाईल नहीं है। समस्त प्रकिया पोस मशीन से होने के कारण उचित मूल्य दुकानदार द्वारा लाभार्थी के आधार कार्ड का इन्द्राज, संधारण किसी भी प्रकार (रजिस्टर, डिजीटल फॉर्म, सॉफ्ट कोपी) में संधारित नहीं किया जायेगा एवं नहीं लाभार्थी से आधर कार्ड की फोटो, छाया प्रति ली जावेगी। यह व्यवस्था पूरे जिले में मई 2020 माह के लिए आवंटित खाद्य सुरक्षा योजना तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के वितरण से प्रारंभ होग


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