अति आवश्यक  सेवायें जैसे फूड्स, दवां,दूध एफसीआई के व्हीकल्स को अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है - जनधन खातों में जमा राशि बहुत ज्यादा आवश्यकता होने पर ही  निकालें

सीकर।
               अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयप्रकाश ने बताया कि सीकर जिले में और सीकर जिले के बाहर आवागमन के संबंध में लगातार एपलीकेशन वाहनों की अनुमती के लिए आवेदन प्राप्त हो रहे है जिसके संबंध में  लगातार हमने समाचार पत्रों के माध्यम से किस स्तर की अनुमति कहा से ली जा सकती है की जानकारी दी है। 
उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम तो अति आवश्य सेवायें जैसे फूड्स, दवां,दूध एफसीआई के व्हीकल्स को अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंनेे बताया कि अतिआवश्यक परिस्थति में जहां नीजी और वाणिज्यक वाहन से किसी व्यक्ति को आवागमन करना है तो उसमें दो केटेगरी है एक तो व्यक्ति जिले से बाहर जाना चाहता है या जिले के बाहर से आना चाहता ह या एक राज्य के बाहर जाना चाहता है दूसरी कैटगरी सीकर जिले के अन्दर ही एक तहसील से दूसरी तहसील, एक गांव से दूसरे गांव वह व्यक्ति अतिआवश्यक परिस्थिति में एक तो मेडिकल  कारण होता है या परिवार में निकट व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो जहां पर पहुंचना उनका अतिआवश्यक है तो मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए वह संबंधित एसडीएम के पास आवेदन करें और इसी तरह से आरटीओ ऑफिस में आवेदन करें। जिले के अन्दर जितनी भी परमीशन है वो संबंधित एसडीएम व आरटीओ के द्वारा जारी होगी वो ही मान्य होगी । अगर जिले से बाहर जाना है या राज्य से बाहर जाना है इन्हीं अतिआवश्यक और मेडिकल इमरजेंसी में तो वह व्यक्ति आवेदन एसडीएम ऑफिस व आरटीओ ऑफिस में ही करेगा क्योंकि एसडीएम ऑफीस व आरटीओ ऑफिस में आवेदन की जांच होगी और उनकी स्पष्ट अभिशंषा के बाद ही में वो आवेदन जिला कार्यालय को भेजा जायेगा जहां से जिला कलक्टर कार्यालय से पास जारी होगा। 
             अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयप्रकाश ने बताया कि सरकारी कर्मचारी राजकीय कार्य से आवागमन करता है तो वो अपने कार्यालय की आईडी दिखाये वो आईडी उनके लिए मान्य होगी लेकिन अगर वह व्यक्ति उस आईडी से जिले के बाहर जाने की कोशिश करता है तब उसको अनिवार्य रूप से उसकों रोका जायेंगा क्योंकि कोई भी कार्यालय का परिचय पत्र जिले के बाहर जाने की अनुमत नहीं है साथ ही यह भी ध्यान में रखा जाये की  दूसरे जिले के कर्मचारी जो अवकाश लेकर अपने मुख्यालय से इस जिले में आ गये है अभी उनकी ड्यूटी वहां लग रही है तो इस संबंध में संबंधित जिले के अधिकारियों को भी आग्रह किया है कि जहां भी इनकी ड्यूटी लगती है वहां से हमारे जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर एक सूची आ जायेगी की इस जिले में इस कर्मचारी की ड्यूटी है तो उनकों पास जारी कर देंगे । उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि यह परमीशन अतिआवश्यक व इमरजेंसी के लिए किया गया है जिसको वास्तविक रूप से जरूरत हो वहीं आवेदन करें। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गरीब, जरूरतमंद व्यक्तियों के खातों में जो सहायता राशि उनके सीधे बैंक खातों में डाली गई है तो उसके बारे में आम-जन में यह अफवाह  हो रही है कि जो सहायता राशि राज्य सरकार ने जारी की है उसे नहीं निकालने पर वापीस निकाल ली जायेगी यह कतही सही नहीं है । यह राशि आपकी है आपकी ही रहेगी जब आपको आवश्यकता हो तब आप इस राशि को ले सकते है। 
            अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयप्रकाश ने जिले के आम नागरिकों से स्पष्ट किया है कि आपके खाते में चाहे भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा जो भी सहायता राशि के रूप में जमा होगी वो आपके ही खाते में जमा रहेगी और उसको आप वर्तमान में कोई जरूरीनहीं है कि आप अभी निकाले जब बहुत ज्यादा आवश्यकता हो या आपके पास पैसे नहीं है तब आप बैंक और एटीएम से अपने पैसे निकाले।


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