कोरोना वायरस: अदालत ने केंद्र, दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

नयी दिल्ली, ::  दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए उचित तथा पर्याप्त उपायों की मांग करने वाली जनहित याचिका पर बुधवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।


मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने एक अधिवक्ता की ओर से दायर जनहित याचिका पर स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर उनसे जनहित याचिका पर 30 मार्च तक जवाब मांगा।


अधिवक्ता त्रिवेणी पोटेकर की ओर से दायर याचिका में केंद्र तथा दिल्ली सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे कोरोना वायरस के उपचार एवं जांच के लिए चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता तथा उन तक पहुंच के बारे में आवश्यक एवं प्रासंगिक जानकारियां उपलब्ध करवाएं।


केंद्रीय मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के 60 मामलों की पुष्टि हुई है।


सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के स्थायी वकील अनिल सोनी मंत्रालय की ओर से पेश हुए। उन्होंने पीठ से अनुरोध किया कि उच्च न्यायालय में संक्रामक लोगों की पहचान करने के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए।


पोटेकर ने अपनी याचिका में कहा कि पर्याप्त जांच, पृथक रखने की सुविधा और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की अनुपलब्धता के कारण भारत में बड़े पैमाने पर संक्रमण का बहुत खतरा है।


याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया कि वह क्षेत्र के विशेषज्ञों की देखरेख में एक निगरानी समिति गठित करने का निर्देश दे।


इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए हैं वह महामारी से निपटने के लिहाज से पर्याप्त नहीं हैं।


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