अब्दुल्लाह आज़म और तन्ज़ीन फातिमा की एक जमानत याचिका खारिज,दूसरी में दी जमानत

रामपुर की एडीजे 6 कोर्ट में अब्दुल्लाह आजम और तंजीन फातिमा की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी एक मामला क्वालिटी बार से संबंधित था जिसमें अब्दुल्लाह आजम और तंजीन फातिमा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई वहीं दूसरा मामला हमसफर रिसोर्ट का था जिसमें ए डी जे 6 न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार द्वारा जमानत दे दी गई है।क्वालिटी बार मामले में आजम खान भी आरोपी हैं लेकिन उनकी तरफ से आज इस मामले में जमानत याचिका नहीं लगाई गई थी

सरकारी वकील राम अवतार सैनी ने बताया आज अब्दुल्लाह आजम और तंजीन फातमा की क्वालिटी बार मामले में अपराध संख्या 243 धारा 420,467,468,471 के मामले में बेल लगी थी दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद में न्यायालय संख्या 6 एडीजे धीरेंद्र कुमार द्वारा बेल निरस्त कर दी गई है इसके अलावा अपराध संख्या 553/ 2019 हमसफर रिसोर्ट के मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज धीरेंद्र कुमार ने उनकी बेल मंजूर कर दी है। हमसफर रिसॉर्ट वाले मामले में अब्दुल्लाह आजम और तंजीन फातमा बेल स्वीकार हो गई है और क्वालिटी बार वाले मामले में उनकी बेल अस्वीकार हो गई है। आज इन दोनों मामलों में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला दिया है।क्वालिटी बार मामले में आजम खान भी आरोपी हैं लेकिन उनकी तरफ से आज इस मामले में जमानत याचिका नहीं लगाई गई थी


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