राजद्रोह मामला : तीन कश्मीरी छात्र रिहा

बेंगलुरु, ::  राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार इंजीनियरिंग के तीन कश्मीरी छात्रों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 के तहत बॉन्ड भरने के बाद रिहा कर दिया गया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।


यहां के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले इन तीनों छात्रों को कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों के भीषण हमले में सीआरपीएफ जवानों की शहादत की पहली बरसी पर पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार किया गया था।


हुब्बाली-धारवाड़ पुलिस आयुक्त आर दिलीप ने ‘पीटीआई’ को बताया कि सीआरपीसी की धारा 169 के तहत बॉन्ड भरे जाने के बाद छात्रों को रिहा कर दिया गया जिसके तहत बुलाये जाने पर उन्हें पेश होना होगा।


सीआरपीसी की धारा 169 तब लगाई जाती है जब जांचकर्ता अधिकारी को यह लगता है कि अदालत में पेश कर आरोपी की रिमांड हासिल करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है।


कश्मीरी छात्रों को जमानत दिए जाने के बारे में मीडिया में आई खबरों पर पुलिस आयुक्त ने कहा कि वे भ्रमित हैं।


उन्होंने कहा कि पुलिस मामले को संवेदनशीलता से ले रही है।


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