न्यायालय डीजीपी मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कर्नाटक सरकार की याचिका पर करेगा सुनवाई

नयी दिल्ली, :: उच्चतम न्यायालय कर्नाटक सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार को सहमत हुआ जिसमें पुलिस महानिदेशक के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किए जाने को चुनौती दी है।


कर्नाटक सरकार की ओर से पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ से कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक ‘‘असाधारण’’ आदेश पारित किया है।


उन्होंने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया और कहा कि अदालत ने डीजीपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है जिसका निष्पादन राज्य गृह सचिव के जरिए किया जाना है।


कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक मामले में राज्य पुलिस प्रमुख को गैर जमानती वारंट जारी किया था।


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