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दहेज हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

मथुरा, :; उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में त्वरित न्यायालय ने दहेज हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है।


सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भगतसिंह आर्य ने बताया, ‘‘यह मामला दस वर्ष पूर्व थाना नौहझील के पचहरा गांव का है, जहां शेरगढ़ के गांव सेनवा निवासी हरीशचंद पुत्र बाबूलाल ने 2008 में कन्हैया पुत्र लक्ष्मीचंद निवासी ग्राम पचहरा, नौहझील से अपनी बहन लालवती की शादी में करीब पांच लाख रुपया खर्च किया था।’’


उन्होंने बताया, ‘‘ससुराल के लोग दान दहेज से खुश नहीं थे और 19 जून 2010 को उन्होंने लालवती की गला दबाकर हत्या कर दी। भाई हरीश चंद ने इस संबंध में पति कन्हैया, पिता लक्ष्मीचंद, चाचा महावीर व लोकेंद्र, मां कमलेश, बहन राधा और प्रीति आदि के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।’’


अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीश जहेंद्र पाल सिंह ने दोनों पक्षों की दलील, गवाहों की बहस एवं साक्ष्य के आधार पर फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को दोषी करार दिया जबकि परिवार के अन्य सदस्यों को दोष मुक्त करार दिया।


उन्होंने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाते हुए कन्हैया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया। आरोपी पति जमानत पर चल रहा था, इसलिए बृहस्पतिवार को अदालत में पेश होने पर उसे वहीं से जेल भेज दिया गया।


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