जयपुर, : जयपुर ग्रामीण के कोटपूतली थाने के उपकारागृह में बंद बलात्कार के विचाराधीन कैदी की गुरुवार को उपचार के लिए अस्पताल ले जाने पर मौत हो गई।
पुलिस ने बताया कि 28 सितम्बर 2019 को सीकर से कोटपूतली थाने के उपकारागृह में स्थानांतरित किए गए बलात्कार के आरोपी कमलेंद्र उर्फ मोनू :26: को गुरुवार को सीने में दर्द की शिकायत होने पर अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
उन्होंने बताया कि आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज है।
पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। कैदी की मौत के संबंध में जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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