कंपनी कानून के प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने को किये गंभीर प्रयास: सीतारमण

चेन्नई, : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने देश को 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में कई कदम उठाये हैं और इनमें कंपनी कानून के अनेक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिये किये गये अथक प्रयास भी शामिल हैं।


उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इस तरह का कानून नहीं चाहती है जो हर कारोबारी घराने या कारोबारी को संदेह की नजर से देखे।


वित्त मंत्री ने यहां नानी पालखीवाला स्मारक व्याख्यान में रविवार शाम को कहा कि वह टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन की टिप्पणी से प्रभावित हैं। चंद्रशेखरन ने कहा था कि सरकार को अपने लोगों और नागरिकों पर भरोसा करना चाहिए।


सीतारमण ने कहा, "मेरा पहला और गंभीर प्रयास कंपनी कानून और उससे जुड़े कानूनों के विभिन्न प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाना है, जो आज तक जारी है। यह वह अहम बिंदु है जिस पर प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) बात करते रहते हैं।"


वित्त मंत्री ने कहा कि कंपनी कानून में कई सारी धाराओं में जेल की सजा का प्रावधान है।


उन्होंने कहा, "मैंने गहन जांच परख के बाद इस मामले में कदम उठाया। कुछ मामलों में कंपनी कानून के तहत प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाने का काफी प्रभाव पड़ेगा।


सीतारमण ने प्रकाश डालते हुए कहा कि "हम ऐसा कानून नहीं चाहते हैं जो कि कारोबारियों को शक की नजरों से देखे। इस सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है।


वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कुछ कदम उठाने की योजना बनाई है। यह कदम उन्ही पहलों में से एक है। इससे सरकार और कंपनियों के बीच विश्वास बढ़ेगा।


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