संशोधित नागरिकता कानून को लेकर फैली भ्रान्तियों के मद्देनजर डीएम व एसपी ने बैठक बुलाकर स्थिति स्पष्ट की
अमरोहा। जिलाधिकारी उमेश मिश्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में नागरिकता कानून संशोधन बिल के दृष्टिगत जनपद में मुस्लिम व्यक्तियों के बीच फैली भ्रान्तियों को सुलझाने के लिये मुस्लिम कमेटी के सदस्यों, वकीलो एवं मदरसा पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई। श्री मिश्र ने नागरिकता कानून संशोधन के बिन्दुओं को गम्भीरतापूर्वक समझाते हुये कहा कि कानून में जिले के नागरिकों के लिये किसी भी प्रकार की चिन्ता करने की आवश्यकता नही है, सभी लोग आपस में प्रेम, सौहार्द पूर्वक रहें। उन्होनें कहा कि लोगो के मन में जो भय और भ्रान्ति एवं शंका है उसी के बारे में सलाह एवं सुझाव के लिये बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होनें बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को भारत सरकार द्वारा जारी नागरिकता संशोधन बिल को पढ़कर सुनाया और कहा कि इसमें जनपद अमरोहा के नागरिकों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की बात का उल्लेख नही किया गया है।
उन्होनें कहा कि जो भारतीय है, भारत की नागरिकता उन्हें रहेगी, उन्हें कोई भी व्यक्ति नही हटा सकता। यह हमारी पूरी जिम्मेदारी है किसी भी भारतीय से इस बिल को कोई मतलब नही हैं, जिनके पास आधार कार्ड, मतदाता सूची में नाम, बैंक की पास बुक, बिजली बिल आदि सहित अन्य कोई आईडी प्रूफ है, तो उन्हें डरने की आवश्यकता नही है। यह देश नियम, कानून और संविधान के द्वारा चलता है, प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण रहने की गारन्टी देता है इसमें किसी भी प्रकार का मतभेद न समझें। उन्होनें कहा कि हमारा किसी भी व्यक्ति की भावनात्मक अभिव्यक्ति को रोकने का कोई योजना नही है। उन्होने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल में केवल यह कहा गया है कि कोई भी देश या मजहब का व्यक्ति जिसनें भारत में 11 वर्ष तक रह लिया है वह नागरिकता के लिये फार्म अप्लाई कर सकता है, अब वह समय सीमा अब पांच वर्ष कर दी गई है, पांच वर्ष रहने के उपरान्त वह भारत की नागरिकता के लिये अप्लाई कर सकता है।
पुलिस अधीक्षक विपिन ताडा ने कहा कि कुछ शरारती तत्व जो दलाली का कार्य करतें है, यदि नागरिकता बनवाने के सम्बन्ध में कोई डिमांड करते हैं तो इसकी जानकारी तत्काल एसपी व डीएम को दें। मुस्लिम कमेटी के पदाधिकारी, सदस्य तथा भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के सम्भ्रान्त व्यक्ति उपस्थित थे।
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