अमरोहा। जिला मजिस्ट्रेट उमेश मिश्र ने जानकारी देते हुए कहा कि जनपद में राजनीतिक पार्टियों, जनप्रतिनिधियों, पूर्व सदस्यों तथा जनता द्वारा विभिन्न मुद्दों पर धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैलियां तथा सड़क जाम आदि किए जाते हैं, इन आयोजन में भीड़ के उपद्रवी भी हो जाने पर सार्वजनिक व्यक्तिगत संपत्तियों को क्षति पहुंचाई जाती है। उक्त के दृष्टिगत वर्तमान में जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने को दंड प्रक्रिया की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है, जिसके अंतर्गत बिना अनुमति के धरना, प्रदर्शन जुलूस निकालना प्रतिबंधित है।
उन्होंने कहा जनपद में यदि कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह/संगठन/पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन जुलूस रैलियां अथवा सड़क जाम कर सार्वजनिक व्यक्तिगत संपत्ति को क्षति पहुंचाई जाती है अथवा सार्वजनिक सेवाएं बाधित की जाती है, तो उनके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशों तथा तत्क्रम में निर्गत शासन दिनांक 8 जनवरी .2011 में दी गई व्यवस्था के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्षतिपूर्ति का निर्धारण कर क्षतिपूर्ति की वसूली की जायेगी।
टिप्पणियाँ