ठाणे, : पुलिस ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अगासन गांव में घरेलू विवाद में पत्नी की गला दबा कर हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
एक अधिकारी ने बताया कि नवी मुंबई के घनसोली में एक कंपनी में दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करने वाले आरोपी नरेंद्र चिल्कामारी (33) ने सोमवार और मंगलवार की दरम्यानी रात को इस वारदात को अंजाम दिया।
मुंब्रा थाने के वरिष्ठ निरीक्षक एम एस काद ने कहा, “आरोपी और उसकी पत्नी अनुष्का के बीच अकसर छोटे-छोटे घरेलू मुद्दों को लेकर झगड़ा होता था। सोमवार की रात दंपति के बीच हुई कहासुनी में गुस्से में आकर आरोपी ने अपनी पत्नी का गला दबा कर हत्या कर दी।”
घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम में इस बात की पुष्टि हुई कि गला दबा कर उसकी हत्या की गई। इसके अलावा उसके गले और छाती पर चोट के निशान भी मिले।
पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि मामले में जांच जारी है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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