नगर पालिका की एनओसी के बिना किया जा रहा है मीट का कारोबार

अमरोहा। नगर पालिका परिषद से एनओसी मिले बिना ही मीट का बड़ा कारोबार किये जाने का खुलासा हुआ है। नगर के मुहल्ला शफातपोता निवासी हदीस अहमद पुत्र शफीक अहमद ने नगर पालिका परिषद के स्वास्थ्य विभाग से जानकारी मांगी थी कि नावेद आमिर पुत्र अब्बास निवासी मुहल्ला घेर मुनाफ हाल निवासी इस्लाम नगर ईदगाह के नाम वर्ष 2019-20 के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा बड़े मीट के कारोबार के लिए कोई एनओसी जारी की गई है। जिसके जवाब में बताया गया है कि नगर पालिका परिषद की ओर से ऐसी कोई एनओसी जारी नहीं की गई है। नगर पालिका के आरे से बताया गया है कि उक्त नवेद आमिर को मुहल्ला छेवड़ा में बड़े मीट की दुकान का फुटकर लाईसेंस जारी किया गया था।

   इस संबंध में नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती शशि जैन ने भी पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कहा है कि उक्त नावेद आमिर को बड़े मीट की फुटकर दुकान का लाईसेंस जारी किया गया था। जोकि 31 मार्च 2019 तक ही वैध था। लेकिन अब अवैध रुप से इस्लाम नगर ईदगाह से वह गोदाम से माल की सप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि अवैध रुप से कार्य करने वालें के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।  

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