एक मुश्त समाधान योजना को मार्च, 2020 तक के लिए विस्तारित किया गया

लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार की नीति के अनुरूप उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 एक मुश्त समाधान योजना को मार्च,2020 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है।

यह जानकारी सहकारिता मंत्री   मुकुट बिहारी वर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 के ऐसे बकायेदार जो किन्ही कारणों से बकाया ऋण जमा नहीं कर पाये जिससे उनके ऋण खाते एन0पी0ए0 की श्रेणी में आच्छादित हो गये है और उन्हें पुनः ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने, बकायेदार कृषकों को राहत पहुंचाने के उदे्श्य से उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 में एक मुश्त समाधान योजना 2017-18 लागू की गयी थी जिसकी अवधि 31 जुलाई, 2019 को समाप्त हो गयी थी जिसको पुनः 14 नवम्बर, 2019 से मार्च, 2020 तक के लिए विस्तारित किया गया है। योजना के अन्तर्गत श्रेणीवार 35 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक लाभ ब्याज में छूट प्रदान की जायेगी।

 सहकारिता मंत्री  वर्मा ने बताया कि श्रेणी-1 में ऐसे बकायेदार किसान, जिन्होंने 31 मार्च, 1997 तक अथवा उससे पूर्व ऋण प्राप्त किया है, परन्तु उसके द्वारा अद्यतन प्राप्त ऋण राशि, ब्याज सहित वापस नहीं किया गया है, ऐसे किसानों को इस श्रेणी में आच्छादित किया गया है।श्रेणी-2 में 01 अपै्रल 1997 को अथवा उसके पश्चात 31 मार्च, 2007 तक मध्य ऋण लेने वाले कृषक, जो 30 जून,2007 को बकायेदार हो गये है, उन्हें इस श्रेणी में रखा गया हैै।श्रेणी-3 में 01 अप्रैल, 2007 को अथवा उसके पश्चात 31 मार्च, 2012 तक के मध्य ऋण लेने वाले कृषक जिनके ऋण की समस्त किश्ते देय हो चुकी हो तथा जो 30 जून, 2017 को बकायेदार हो गये है, उन्हें इस श्रेणी में रखा गया है।

वर्मा ने बताया कि उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा ऐसे बकायेदारों को राहत प्रदान कर, प्रदेश के किसानों को अधिकाधिक ऋण प्रदान करते हुए उनकी आय को दो गुनी तक बढ़ाने तथा प्रदेश के विकास में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

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