नयी दिल्ली, : उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) जल्द डिजिटल मीडिया क्षेत्र में 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को लेकर स्पष्टीकरण जारी कर सकता है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
कुछ अंशधारकों ने सरकार के डिजिटल मीडिया क्षेत्र में 26 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति के फैसले को लेकर सवाल उठाए हैं। समझा जाता है कि डीपीआईआईटी इस पर स्पष्टीकरण जारी करेगा।
इस उद्योग की कंपनियों और विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल मीडिया क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 26 प्रतिशत रखने से कई ऐसे सवाल खड़े हुए हैं जिनपर स्थिति को साफ किया जाना जरूरी है। इनमें से कई कंपनियां कोष जुटाने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन 26 प्रतिशत की सीमा की वजह से उनके समक्ष कुछ दिक्कतें आ सकती हैं।
मुख्य रूप से दो प्रमुख मुद्दे हैं। क्षेत्र के लिए एफडीआई नीति समाचार प्रसारकों को किस रूप में देखती है। दूसरा यह कि जिन डिजिटल मीडिया कंपनियों में एफडीआई पहले से 26 प्रतिशत से अधिक है, उनका क्या होगा।
एक सूत्र ने बताया कि विभाग जल्द इन मुद्दों पर स्पष्टीकरण जारी करेगा। डीपीआईआईटी ने पहले ही इस मुद्दे पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की राय ले ली है।
डेलॉयट इंडिया के भागीदार जेहिल ठक्कर ने कहा कि समाचारों को आनलाइन स्ट्रीम करने वाले टेलीविजन प्रसारकों को पहले से 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। उनका क्या होगा। इस बारे में स्थिति साफ करने की जरूरत है कि क्या उनके लिए भी 26 प्रतिशत की सीमा ही लागू होगी। ऐसी समाचार वेबसाइटों का क्या होगा जो 100 प्रतिशत विदेशी इकाई हैं।
इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन आफ इंडिया ने भी इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण की मांग की है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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