बूंदी (राजस्थान), : बॉलीवुड अभिनेत्री पायल रोहतगी को मंगलवार को एक अदालत ने नेहरू-गांधी परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में जमानत दे दी।
रोहतगी के वकील भूपेंद्र सहाय सक्सेना ने सोमवार को जिला न्यायाधीश के समक्ष अदालत में जमानत अर्जी दी थी। जिला न्यायाधीश मंगलवार को छु्ट्टी पर थे इसलिए यह आवेदन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पास भेजा गया।
लोक अभियोजक योगेश यादव ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने पायल रोहतगी को आज 25 हजार-25 हज रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दे दी।
अभिनेत्री को बूंदी पुलिस ने रविवार को अहमदाबाद से हिरासत में लिया था और सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें सोमवार को एसीजेएम अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
रोहतगी पर 10 अक्टूबर को आईटी कानून के तहत कथित तौर पर मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और परिवार
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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