आज़म खान को कोर्ट से मिली बड़ी राहत


Rampur  -सपा नेता आजम खान को रामपुर की एडीजे 6 अदालत से पहली बार मिली राहत, बचाव पक्ष के वकील खलीलुल्लाह खां ने बताया यह ट्रायल शुरू होने जा रहा था क्राइम नंबर 114 / 2014 जिसमें एक एफ आई आर रजिस्टर हुई थी 153a 153b 295a और बाकी और सेक्शंस की जिसमें डिवीजन कोर्टस ऑफ इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट दाखिल हुई थी 188 आईपीसी में ट्रायल में जो कोर्ट के कोग्नीज़ेंस लेने के बाद मोहम्मद आजम खान के विरुद्ध वारंट जारी कर दिया था लेकिन उनकी तरफ से हमने कोग्निजेंन्स लेने पर ऑब्जेक्शन फाइल किया था और कल उस ऑब्जेक्शन पर बहस हुई थी आज इस पर फैसला आ गया है और उस फैसले में उन्होंने हमारे ऑब्जेक्शन को अलाओ कर दिया है। और उन्हें बरी कर दिया है।


टिप्पणियाँ