सोनभद्र की तहसील राबटर््सगंज में स्वीकृत गिट्टी/बालू खनन पट्टों की जांच में 09 पट्टाधारकों के विरुद्ध कार्यवाही

लखनऊः प्रदेश के भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशक, डा0 रौशन जैकब ने जनपद सोनभद्र की तहसील राबर्ट्सगंज में स्वीकृत गिट्टी/बोल्डर के खनन पट्टों की जांच में 09 पट्टाधारकों द्वारा अनुमोदित मात्रा से अधिक खनन, ई-एमएम-11 के दुरूपयोग एवं एमएमडीआर एक्ट का उल्लंघन करने पर जिलाधिकारी सोनभद्र को उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 1963 के सुसंगत नियमों के अनुसार पट्टाधारकों को नोटिस निर्गत करते हुए 02 पट्टाधारकों के विरूद्ध एफआईआर तथा 07 पट्टाधारकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कराने के निर्देश दिये हंै। 

डा0 जैकब ने बताया कि सोनभद्र की तहसील राबटर््सगंज में गिट्टी/बोल्डर क्षेत्रों तथा स्टोन क्रेसर के स्थलीय निरीक्षण हेतु 4-4 सदस्यी 03 जांच दलों का गठन किया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार 02 पट्टाधारकों द्वारा फर्जीवाड़ा कर ई.एम.एम.-11 का दुरुपयोग एवं अवैध खनन/परिवहन किया गया तथा 07 पट्टाधारकों द्वारा जारी ई.एम.एम.-11 से अधिक मात्रा का अवैध खनन करते हुए स्वीकृत खनन योजना में निर्धारित शर्तों का भी उल्लंघन किया गया है। जिलाधिकारी सोनभद्र को भेजे गये पत्र में निदेशक, डा0 जैकब ने सभी 09 पट्टाधारकों के विरुद्ध जांच टीम द्वारा दी गयी जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए निर्देश दिये हैं कि बिन्दुवार जांच रिपोर्ट के अनुसार सम्बन्धितों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। 

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