रामपुर सीआरपीएफ कैंपस पर हुए आतंकी हमले के मामले में कोर्ट का आया फैसला 5 आरोपियों पर दोष सिद्ध जबकि 2आरोपी हुए दोष मुक्त
रामपुर - 12 साल पुराने रामपुर के सीआरपीएफ कैंपस पर हुए आतंकी हमले के मामले में आज अदालत ने अपना फैसला सुना ही दिया अदालत में पांच आरोपियों को सीआरपीएफ हमले के मामले में दोषी करार दिया है जब के दो को हमले में सीधे तौर पर भूमिका ना होने के चलते दोषमुक्त कर दिया है एक आरोपी अवैध शस्त्र रखने और पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद होने के मामले में दोषी करार दिया गया है कुल मिलाकर आज के दिन अदालत ने 5 लोगों को दोषी करार दिया और 2 को बरी कर दिया। जबकि एक आरोपी को एक अन्य मामले में दोषी करार दिया गया। दोषियों के लिए सजा की घोषणा अदालत ने अभी नहीं की है माना जा रहा है कि कल दोषियों को दिए जाने वाले दंड की घोषणा की जाएगी।
सुनवाई के बारे में हमने सरकारी वकील सरदार दलविंदर सिंह डंपी से बात की तो उन्होंने बताया 5 लोगों पर दोष सिद्ध करार दिया है मोहम्मद शरीफ,,, जंग बहादुर उर्फ बाबा,,, इमरान शहज़ाद,,, फारुख ,,,और सबाउद्देन इनको जो में सीआरपीएफ का अटेक था उसमें,, दो अलग-अलग मुकदमे चले हैं,,,, इनमें पांच मुख्य अभियुक्त यही थे और इनके साथ दो लोग और थे कौसर खां और गुलाब खा द्वारा इन अभियुक्तों का सामान अपने घर पर रखा गया था,,, इन दोनों को दोष मुक्त कर दिया गया है,,,, बाकी इन 5 लोगों पर दोष सिद्ध कर दिया गया है और आठवां आरोपी फहीम अरशद अंसारी के पास से फर्जी पासपोर्ट और पिस्टल बरामद हुए थे उसकी इसमें कोई सक्रिय भूमिका नहीं पाई गई थी इसलिए उसको धारा 420,,, 467,,, 468, 471, 200 आईपीसी 25 एक ए आर्म्स अधिनियम में दोषी किया गया है फहीम अरशद अंसारी की सीआरपीएफ आतंकी हमले में डायरेक्ट कोई इंवॉल्वमेंट नहीं रहा है,,,इन पर कितनी सज़ा होगी इसकी फैसला कल कोर्ट में सुनाया जायेगा,,, और ये सभी आतंकी कल फिर कोर्ट में पेश होंगे।
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