प्रदेश मे पराली जलाने की घटनाओ पर शासन के किया कड़ा रूख
लखनऊ- प्रदेश मे पराली जलाने की घटनाओ पर शासन का कड़ा रूख , जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों से 20 नवम्बर तक रिपोर्ट तलब मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशो पर शासन द्वारा दिये गये निर्देष प्रदेश के कुछ जिलों से पराली के जलाएं जाने की घटनाएं आ रही है सामने। ACS गृह अवनीष कुमार अवस्थी बयान- शासन द्वारा इसे अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुए कड़ा रूख अपनाया गया है।
सभी जिलों को पुनः निर्देष दिये गये है कि पराली/अन्य अवषेष जलाने की कोई भी घटना प्रकाश में आने पर इसे गम्भीरता से लिया जाए। पुलिस अधिकारियों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। प्रत्येक दिशा में 20 नवम्बर तक रिर्पोट शासन द्वारा मांगी गयी है। प्रदेश के 10 जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों से 18 नवम्बर तक प्रथम रिपोर्ट एवं 20 नवम्बर तक अंतिम रिर्पोट अलग से मांगी गई है।
मथुरा, पीलीभीत, शाहॅजहापुर, रामपुर, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, बरेली, अलीगढ़, जालौन एवं झांसी के जिलाधिकारियों से संयुक्त रूप से अंतिम रिपोर्ट मांगी गई है। पराली/अन्य अवषेष जलाने की किसी भी घटना के प्रकाष में आने पर इसे गम्भीरता से लेना सुनिष्चित करें।
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