रांची, : झारखंड उच्च न्यायालय में चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार गबन मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। इस संबंध में सीबीआई ने अपना जवाब अदालत में दायर कर जमानत का कड़ा विरोध किया है।
सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि इस मामले में लालू ने मात्र 22 माह ही जेल में गुजारा है। ऐसे में सजा की आधी अवधि भी पूरी नहीं हुई है। जबकि उच्चतम न्यायालय भी इस मामले में उनकी याचिका खारिज कर चुका है।
एजेंसी ने कहा है, जहां तक उनके स्वास्थ्य की बात है, रिम्स के चिकित्सक लगातार उसपर नजर रख रहे हैं। 15 बीमारियां होने के बावजूद फिलहाल उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। इसलिए उन्हें जमानत ना दी जाए।
जबकि लालू की ओर से बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई गई।
आठ नवंबर को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए सीबीआई द्वारा समय मांगे जाने पर मामले की सुनवाई 22 नवंबर के लिए स्थगित कर दी गयी थी।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
टिप्पणियाँ