क्या अपने अपने वोटर कार्ड का वैरिफिकेशन / सत्यापन कराया ? अगर नहीं तो जानिए कैसे होगा सत्यापन


लखनऊ - क्या आपको पता है कि 1 सितम्बर 2019 से 15 अक्टूबर 2019 तक देश भर में इलेक्शन कमीशन वोटर कार्ड का सत्यापन यानि वेरिफेकशन कर रहा है। यह सत्यापन दो तरह से कराया जा सकता है ऑफलाइन और ऑनलाइन। 


ऑफलाइन सत्यापन के लिए आपको अपने एरिया के बी.एल.ओ  को अपने वोटर कार्ड की कॉपी के साथ इनमे से कोई भी एक आई.डी  जैसे आधार कार्ड , ड्राइविंग लाइसेंस , पासपोर्ट , बैंक पास बुक , पैन कार्ड , किसान पहचान पत्र , बिजली या टेलीफोन की बिल की कॉपी इनमे से कोई एक देना होगा। 


वैसे तो इन सत्यापन प्रोग्राम के तहत बी.एल.ओ घर - घर जा कर सत्यापन करेंगे लेकिन अगर बी.एल.ओ आपके घर नहीं आता है तो आप खुद उसका नंबर ढूढ़ कर उससे सत्यापन कराइये। अगर आपको आपको कोई परेशानी आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर के बात कर सकते है। याद रहे सत्यापन घर के सरे वोटर कार्ड का कराना है न कि सिर्फ एक का। 


ऑनलाइन सत्यापन के लिए आपको   www.nvsp.in पर जाना है इनमे लॉगिन पर जाना है इसमें ऑप्शन है।  dont have a account register as a new user पर क्लिक करना है एक फॉर्म आए गए पहले फॉर्म भर कर आप अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फिर आप अपना वेरिफेकशन करायेगे। 


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