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हमीरपुर विधान सभा में मतदान के दिन 23 सितम्बर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश

उत्तर प्रदेश सरकार ने 228 हमीरपुर विधान सभा उप निर्वाचन के मतदान के दिन 23 सितम्बर, 2019 (सोमवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतदान के दिन कोषागार तथा उप कोषागार भी बंद रहेंगे।

इस सम्बंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशानुसार विभागाध्यक्षों, मण्डलायुक्तों, जिला अधिकारियों तथा शासन के प्रमुख सचिवों, सचिवों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों जिनकी ड्यूटी इस विधान सभा उप निर्वाचन में लगायी गयी है, को उनके सामान्य कार्य से ऐसे समय मुक्त कर दें, जिससे उनकी राय में उक्त कर्मचारी अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त समय रहते पहुंचे सकें और वहां अपने ठहरने के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर सकें। इस सम्बंध में विभागाध्यक्ष इत्यादि जहां आवश्यक हो जिलाधिकारी से परामर्श कर सकते हैं, जो निर्वाचन में काम करने वाले कर्मचारियों के आने-जाने के लिए समय-सारणी तैयार करते हैं। यदि कर्मचारीगण जो निर्वाचन अथवा मतगणना के वक्त लगाये गये हैं, निर्वाचन के दिनांक अथवा मतगणना के दिनांक जैसे भी स्थिति हो, के ठीक पश्चात् के दिनों को समुचित कारण से कार्यालय में उपस्थित न हो सकें तो उनकी अनुपस्थिति क्षमा कर दी जाए।

उन्होंने हाईकोर्ट आॅफ जुडिकेचर, इलाहाबाद के निबन्धक से भी अनुरोध किया है कि वह मा0 उच्च न्यायालय से अपने अधीनस्थ न्यायालयों तथा कार्यालयों में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करें तथा अपने प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कर्मचारियों, जो निर्वाचन के कार्यों पर लगाये जाय, को उपर्युक्त सामान्य सुविधाएं देने की व्यवस्था करें।

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