सहारा अस्पताल पर 4.58 करोड़ रूपये का हर्जाना लगाने की सिफारिश
लखनऊ, - केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यू.पी.पी.सी.बी.) ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन.जी.टी.) से लखनऊ स्थित सहारा अस्पताल के ऊपर 4.58 करोड़ रूपये का पर्यावरणीय हर्जाना लगाये जाने की सिफारिश की। साथ ही सी.पी.सी.बी. को तीन माह बाद पुनः निरीक्षण करने और इस अवधि में यदि अस्पताल प्रबंधन द्वारा अपनी कमियों को दूर नहीं किया जाता है, तो इस रिपोर्ट की तिथि से 25000 रूपये प्रतिदिन का पर्यावरणीय हर्जाना लगाये जाने के निर्देश दिये हैं।
यह जानकारी सचिव, उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अनुश्रवण समिति, श्री राजेन्द्र सिंह ने आज यहां दी। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा सी0पी0सी0बी0 एवं यू0पी0पी0सी0बी0 के वैज्ञानिकों और अभियन्ताओं के साथ सहारा हास्पिटल, लखनऊ का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि सहारा हास्पिटल द्वारा वाटर एण्ड एअर एक्ट के अन्तर्गत यू0पी0पी0सी0बी0 से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है।
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