रामपुर: सपा सांसद आज़म खान पर चल रहे 29 मुकद्दमों में जिला जज रामपुर की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज़, आज़म खान के खिलाफ ज़मीनी विवाद ,लोक प्रतिनिधि अधिनियम व कई अन्य मामलों में जिला जज रामपुर की अदालत ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका।
इस मामले पर हमने सरकारी वकील दलविंदर सिंह से बात की तो उन्होंने बताया जो भी यूनिवर्सिटी के आसपास जमीन कब्जा की गई की उसके संबंध में प्रार्थना पत्र थे इसके अलावा लोकप्रतिनिधि अधिनियम के भी मामले हैं और शाहबाद के और खजुरिया के भी मामले हैं इन सब मामलों में 29 मामले हैं इनमें अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिये गये थे जिसमें यूपी के रिटायर एडीशनल एडवोकेट जनरल सुहेल साहब द्वारा बहस की गई थी न्यायालय ने उनकी दलीलों को ना मानते हुए उनकी सारी अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया टोटल 29 मामलों की कल सुनवाई हुई थी उसी में यह सब आदेश पारित हुए हैं इनमें कुछ जोहर यूनिवर्सिटी के मामले हैं कुछ चुनाव से संबंधित है कुछ व्यक्तिगत लोगों के भी मामले हैं इसमें जिनकी जमीन आजम खान ने कब्जा की हुई है उनके द्वारा भी कंप्लेंट की गई थी उन सबकी विवेचात्मक कार्यवाही पाते हुए प्रथम द्रिष्टिया उनको दोषी पाया गया इसलिए इनका जमानत का कोई आधार ना पाते हुए इनकी जमानत खारिज की गई।
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