परिवहन निगम के वाहनों से दुर्घटना घटित होने की स्थिति में चालक/परिचालक होंगे जिम्मेदार


लखनऊ: दिनांक: - उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वाहनों से दुर्घटनाएं होने पर दुर्घटना अटेण्ड किये जाने के उपरान्त, सूचना मुख्यालय को दुर्घटना स्थल के फोटो सहित उपलब्ध कराये के निर्देश दिये गये थे। उक्त आदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाये। दुर्घटना घटित होने पर स्तरीय परिचालन कार्य प्रणाली (एस0ओ0पी) का क्रियान्वयन पूर्ण रूप से किया जाये। दुर्घटना घटित होने पर चालक/परिचालक की पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वह तत्काल उसी समय अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक को सूचना देंगे। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक पर कार्यवाही की जायेगी। प्रत्येक दुर्घटना पर सूचना प्राप्त होते ही इन्टरसेप्टर वाहन तत्काल दुर्घटना स्थल पर भेज दी जाये और यह निर्देश दिये जायें कि वह दुर्घटना स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध करायें। स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी सूचित कर समुचित सहायता उपलब्ध कराने हेतु समन्वय स्थाति करें। इसके अतिरिक्त चालक/परिचालक के स्तर पर घटित दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त नजदीकी डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक तत्काल दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर दुर्घटना स्थल की स्थिति का जायजा लेकर मुख्यालय को सूचना प्रेषित करें। अगर दुर्घटना फैटल है तो क्षेत्रीय प्रबन्धक व सेवा प्रबन्धक भी दुर्घटना स्थल पर जायेंगे और दुर्घटना की सूचना प्रधान प्रबन्धक (सड़क सुरक्षा) को तत्काल देंगे। घायल व मृतक यात्रियों को मुआवजा भी जिलाधिकारी के माध्यम से घायलों को तथा मृतक के आश्रितों को उपलब्ध करायें। उक्त निर्देश प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम  राजशेख ने सम्बंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को दिये हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि दुर्घटना अटैण्ड किये जाने में अगर किसी प्रकार की लापरवाही की जाती है, तो उसके लिए संबंधित अधिकारी पूर्णतया दोषी होंगे और उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही  की जायेगी।


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