उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रमुख सचिव श्री प्रदीप कुमार दुबे ने आज विधान सभा सचिवालय से जारी एक लिखित वक्तव्य में कहा कि उन्नाव जिले के विधायक श्री कुलदीप सिंह सेंगर इस समय विधान सभा की किसी भी संसदीय समिति में सदस्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि श्री सेंगर अभी भी विधान सभा की आश्वासन समिति के सदस्य हैं। श्री दुबे ने कहा है कि श्री सेंगर आश्वासन समिति अथवा विधान सभा की किसी भी समिति के सदस्य नहीं हैं।
श्री दुबे ने जानकारी दी है कि विधान सभा की संसदीय समितियों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। नई समितियों के गठन का अधिकार सदन द्वारा मा0 अध्यक्ष को माह फरवरी 2019 में सौंपा गया। इसी क्रम में दिनांक 28.06.2019 को नई आश्वासन समिति का गठन मा0 अध्यक्ष द्वारा किया जा चुका है। श्री सेंगर इसके सदस्य नहीं हैं। श्री सेंगर के विरुद्ध आपराधिक वाद दर्ज किए जाने के बाद उन्हें किसी भी समिति में नामित नहीं किया गया। उन्होंने आश्वासन समिति की बैठक में अंतिम बार दिनांक 04.04.2018 को भाग लिया था।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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