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निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना से इस वर्ष 625 निर्यातकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य


लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना को प्रभावी रुप से क्रियान्वित करने पर विशेष बल दिया है। इसके लिए निर्यातकों के लिए विपणन विकास सहायता योजना संचालित की गई है। इस योजना के तहत इस वर्ष 625 निर्यातकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के लिए 470 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक माह राज्य स्तरीय समिति की बैठक में स्वीकृत दावों का निस्तारण करने के साथ ही सहायता राशि का वितरण निर्यातकों में सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था की गई है।

निर्यात प्रोत्साहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान देने का प्राविधान किया गया है। इसके लिए 700 निर्यातकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपये रखा गया है। इस योजना के तहत व्यय किये माल भाड़े का 25 प्रतिशत अथवा 20 फीट कन्टेनर पर 06 हजार रुपये प्रति कंटेनर और 40 फिट कंटेनर पर 12 हजार रुपये प्रति कंटेनर की सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

प्रदेश में निर्यात संबंधी आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया गया है, ताकि निर्यातकों को उत्कृष्ट कोटि की अवस्थापना सुविधाओं का लाभ प्राथमिकता से मिल सके। अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 05 करोड़ रुपये की राशि का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के प्रमुख हस्तशिल्प, निर्मित/कृषि उत्पादों के ब्राण्ड प्रमोशन के लिए उत्पादों के जियोग्राफिकल इंडीकेटर के तहत पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही प्रदेश के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने, ब्रांड प्रमोशन तथा मार्केट एक्सप्लोरेशन और आकड़ों का संग्रह करने, प्रस्तुतीकरण करने तथा प्रकाशन से संबंधित गतिविधियों को सम्पादित करने की भी व्यवस्था निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा की जा रही है। इस कार्य के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है। इसके तहत 02 नये उत्पादों का जी0आई0 पंजीयन के लिए अध्ययन, सर्वे, डाक्यूमेंटेशन किया जायेगा। निर्यातक इस कार्य के लिए अपने आवेदन पत्र को पंजीयन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

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