लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक आयुक्त, लखनऊ मण्डल/अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें जिलाधिकारी, लखनऊ, उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0, आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद, नगर आयुक्त, नगर निगम, सचिव, ल0वि0प्रा0, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक व अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में सर्वप्रथम गत बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या की समीक्षा की गई।
उपरोक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय एजेण्डावार निम्नवत् हैः-
1- लखनऊ विकास प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट हेतु आय के रूप में रू0 2306.79 करोड़ तथा व्यय के रूप में रू0 2259.80 करोड़ का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा गया। बोर्ड द्वारा प्रस्तुत आय-व्ययक पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
2-ईज आफ डूईंग बिजनेस के अन्तर्गत आॅनलाइन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु आॅनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम  को बोर्ड द्वारा अंगीकृत किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
3- ग्रीन बिल्डिंग के प्राविधानों के अन्तर्गत भवनों में अनुमन्य एफ.ए.आर. का अधिकतम 5.0 प्रतिशत अतिरिक्त एफ.ए.आर. की अनुमन्यता के सम्बन्ध में प्रस्ताव का पुनर्परीक्षण कर शासन से गाइड लाइन बनाने हेतु अनुरोध कर लिया जाय।
4- गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-4 में नियोजित डिस्पेंसरी भूखण्ड के पुनर्नियोजित संशोधित मानचित्र की स्वीकृृति के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि आई0एम0ए0 (इण्डियन मेडिकल एसोशिएसन) तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सूचित करते हुए पुनः दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कर ई-आॅक्सन के माध्यम से विक्रय किये जाने की कार्यवाही की जाय।
5- राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, संस्कृति प्राधिकरण, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-15-1/1/2018छड।ध्भ्ठस्.ब्मदजतंस दिनांक 01 मई, 2019 द्वारा 'अमजद अली शाह का मकबरा, हजरतगंज, लखनऊ के लिए धरोहर उप नियम अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
6- इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत मेसर्स ए0एन0एस0 डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा लखनऊ में ग्राम-बाघामऊ पर प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0 मानचित्र एवं मे0 शालीमार लेक सिटी प्रा0लि0 के नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014 के अधीन अपेक्षित जमा धनराशि के सम्बन्ध में प्राधिकरण जांच कर लें। इस सम्बन्ध में मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण अपनी रिपोर्ट तैयार कर उपाध्यक्ष के माध्यम से शासन को प्रेषित करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण ऐसे विकासकर्ताओं को सूचित कर दें कि उनके द्वारा प्रभावी इंटीग्रेटेड टाउनशिप नियमों के अन्तर्गत किये गये आवंटनों में प्राधिकरण द्वारा पायी गई कमियों को ठीक करा लिया जाय।
7- सीतापुर रोड योजना के सेक्टर-सी अन्तर्गत निर्मित भवन/भूखण्ड संख्या-ैैम्-87 से भवन/भूखण्ड संख्या-ैैम्-163 तक निर्मित भवनों के इक्जीक्यूशन प्लान के अनुमोदन के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि प्रकरण कामर्शियल से रेजिडेन्शियल में लैण्ड यूज परिवर्तन की श्रेणी का है, अतः सर्वप्रथम् प्राधिकरण परीक्षण कर लें कि कामर्शियल क्षेत्र का रेजीडेन्शियल आवंटन कैसे हुआ?
8- विकास प्राधिकरण की ऐसी योजनाएं, जो नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं हैं, में अनुरक्षण हेतु अनुरक्षण शुल्क का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि सर्वप्रथम नगर निगम, लखनऊ में निर्धारित दर का परीक्षण कर लिया जाय, ताकि कालोनी हस्तान्तरण के समय अनुरक्षण शुल्क में किसी प्रकार की भिन्नता न हो। तदानुसार प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।
9- श्री राम प्रताप सिंह, लेखाकार व श्री उमेश चन्द्र शुक्ला, सहायक लेखाधिकारी की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
10- उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति की बैठक में उठाये गये बिन्दु पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पत्र दिनांक 04.07.2019 के क्रम मंे लखनऊ महायोजना-2031 के प्रस्तर-7.2.14 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि प्रस्तावानुसार अभिमत शासन को उपलब्ध करा दिया जाय। साथ ही वर्ष 2018 में निबन्धित हुई भूमि की सूचना से भी शासन को अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये।
11- प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 05.01.2019 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 11.01.2019 एवं बैठक दिनांक 07.02.2019 में डी0पी0आर0 अनुमोदित की गई। निर्देश दिये गये कि उ0प्र0 रेरा के आदेश दिनांक 17.10.2018 के अनुपालन के क्रम में पुनः रोहतास ग्रुप की डी0पी0आर0 पर लखनऊ विकास प्राधिकरण विचार करें।
12- सीतापुर रोड योजना के सेक्टर-ई में भूखण्ड संख्या-सीपी-13 बस टर्मिनल (यातायात एवं परिवहन) भू-उपयोग से व्यावसायिक भू-उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आर0टी0सी0 के पत्र दिनांक 25.07.2019 को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव स्थगित किया गया।


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