सामूहिक नलकूप योजना हेतु 10 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत
उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में लघु सिंचाई विभाग में एस0सी0 एस0पी0 के अधीन डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना (राज्य सेक्टर) के लिए 10 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की है।
इस योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति कृषक बाहुल्य समूह को नलकूप निर्माण (ड्रिलिंग, एसेम्बली, सबमर्सिबल पम्प, पम्प हाउस, हौदी आदि) हेतु वास्तविक लागत अधिकतम 4.02 लाख रूपये जल वितरण प्रणाली हेत,ु एच.डी.पी.ई. पाइप सिंचाई सिस्टम के लिए वास्तविक लागत अधिकतम रूपये 0.30 लाख तथा उर्जीकरण हेतु विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रति नलकूप अनुमन्य धनराशि (वर्तमान में रू0 0.68 लाख) अथवा वास्तविक लागत जो भी कम हो का अनुदान अलग-अलग दिया जा रहा है।
इस सम्बन्ध में लघु सिंचाई विभाग द्वारा शासनादेश जारी करते हुए मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए है।
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