नयी दिल्ली, - दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आरोपी कांग्रेस नेता शशि थरूर को विदेश जाने की इजाजत दे दी।
विशेष न्यायाधीश अरूण भारद्वाज ने थरूर को पांच मई से 20 मई तक अमेरिका जाने की इजाजत दे दी।
थरूर ने अपने आवेदन में दावा किया था कि उन्हें वहां कुछ संवाददाता सम्मेलनों में हिस्सा लेना है।
इस मामले में जमानत देते हुए अदालत ने उन्हें निर्देश दिया था कि बिना पूर्व अनुमति के देश न छोड़ें।
पूर्व केंद्रीय मंत्री पर भादंवि की धारा 498-ए और 306 के तहत आरोप लगाए गए थे, लेकिन मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी।
शहर के एक लग्जरी होटल के सुइट में 17 जनवरी 2014 की रात पुष्कर मृत पाई गई थीं। दंपति होटल में रह रहा था क्योंकि उस वक्त थरूर के आधिकारिक बंगले की मरम्मत का काम चल रहा था।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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