अदालत ने थरूर को विदेश जाने की इजाजत दी


नयी दिल्ली, - दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आरोपी कांग्रेस नेता शशि थरूर को विदेश जाने की इजाजत दे दी। 



विशेष न्यायाधीश अरूण भारद्वाज ने थरूर को पांच मई से 20 मई तक अमेरिका जाने की इजाजत दे दी।



थरूर ने अपने आवेदन में दावा किया था कि उन्हें वहां कुछ संवाददाता सम्मेलनों में हिस्सा लेना है।



इस मामले में जमानत देते हुए अदालत ने उन्हें निर्देश दिया था कि बिना पूर्व अनुमति के देश न छोड़ें। 



पूर्व केंद्रीय मंत्री पर भादंवि की धारा 498-ए और 306 के तहत आरोप लगाए गए थे, लेकिन मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। 



शहर के एक लग्जरी होटल के सुइट में 17 जनवरी 2014 की रात पुष्कर मृत पाई गई थीं। दंपति होटल में रह रहा था क्योंकि उस वक्त थरूर के आधिकारिक बंगले की मरम्मत का काम चल रहा था। 


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