कांग्रेस के 72 हजार देने की घोषणा पर सुनवाई 12 को


लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणापत्र में शामिल 25 प्रतिशत गरीबों को हर वर्ष 72 हजार रुपये देने की घोषणा के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट 12 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इस घोषणा को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के विपरीत मानते हुए मोहित कुमार और अमित पांडेय ने याचिका दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ सुनवाई कर रही है।याची का कहना है कि उसने तीन अप्रैल को चुनाव आयोग को प्रत्यावेदन भेजा है, उसका अब तक निस्तारण नहीं हुआ है। याची का कहना है कि मतदाता को प्रलोभन देकर चुनाव प्रभावित करना निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत के खिलाफ है। चुनाव आयोग का दायित्व है कि वह ऐसे प्रलोभनों को रोके। 

आयोग के अधिवक्ता बीएन सिंह का कहना था कि चुनाव से संबंधित शिकायत पर विचार करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय में ऐसा ही कहा है। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई उचित पीठ में करने के लिए इसे मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित कर दिया है


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